करोड़ों की कमाई, लेकिन TAX जीरो...भारत के इस राज्य में नहीं लगता 1 भी रुपया इनकम टैक्स, न पैन कार्ड जरूरत
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करोड़ों की कमाई, लेकिन TAX जीरो...भारत के इस राज्य में नहीं लगता 1 भी रुपया इनकम टैक्स, न पैन कार्ड जरूरत

Income Tax:  इनकम टैक्स रिर्टन ( India Tax Return) भरने की तारीख नजदीक आ रही है, टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगे हैं. लेकिन भारत में एक राज्य ऐसा भी है, जहां लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है.  

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Income Tax Free State in India: जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिर्टन ( India Tax Return) भरने की तारीख नजदीक आ रही है, टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगे हैं. बजट में इनकम टैक्स में कटौती को लेकर कोई ऐलान नहीं होने से टैक्स पेयर्स में वैसे ही मायूसी है. कमाई पर मोटा टैक्स भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई की तारीख बेहद खास है. अगर डेडलाइन के पहले आप टैक्स नहीं भरते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ जाती है. इनकम टैक्स का भूत नौकरीपेशा, खासकर मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा डराता है, लेकिन भारत में एक राज्य ऐसा भी है, जहां लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है.  

यहां नहीं लगता एक भी रुपया टैक्स  

भारत के इस राज्य में लोगों को एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता है. भले ही आप करोड़ों कमाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक रुपया भी टैक्स वसूल नहीं सकती है. इस राज्य में लोगों की आमदनी टैक्स फ्री है. इस राज्‍य में लोगों को अपनी आय पर किसी तरह का इनकम टैक्‍स नहीं देना पड़ता है. भले ही आप कितना भी कमाए इनकम टैक्‍स के तौर पर आयकर विभाग इनसे 1 रुपया भी नहीं वसूल सकता. 

भारत का एकलौता टैक्‍स फ्री राज्‍य

भारत में केवल एक ही राज्‍य है जिसे Tax Free State के तौर पर जाना जाता है.  इस राज्‍य का नाम है सिक्किम (Sikkim). सिक्किम में रहने वाले लोगों को इनकम टैक्स नहीं भरना होता है. सिक्किम के लोगों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372 (F) के तहत इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है. 

क्यों नहीं देना पड़ता है टैक्स 

जाहिर है कि आपने मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर सिक्किम के लोगों को इतनी सुविधा क्यों दी गई है. जहां आप टैक्स की मार से बेहाल हो जाते हैं, वहां लोगों को टैक्स क्यों नहीं भरना पड़ता है. दरअसल साल 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ था. विलय के समय सिक्किम ने अपनी कुछ शर्तें रखीं थी. सिक्किम इस शर्त पर भारत में शामिल हुआ था कि वो अपने पुराने कानून और स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखेगा. विलय के वक्त इन शर्तों को मान लिया गया था , जिसकी वजह से सिक्किम के  मूल निवासियों को तो आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है.  

पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं  

सिक्किम के भारत में विलय से पहले जो भी लोग वहां बस गए, उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के Section 10(26AAA) के तहत छूट मिलती है. उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता है. सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं वहां लोगों को पैन कार्ड की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सेबी ने सिक्किम के निवासियों को भारतीय प्रतिभूति बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए अनिवार्य पैन कार्ड से छूट दिया है.  

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